✍️✍️ लूट के मामले में अभियुक्त को कोर्ट से मिली राहत


वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साकेत मिश्रा कि अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज लूट के एक मामले में अभियुक्त रंजीत सेठ उर्फ बाबू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा""

👉 प्रकरण के अनुसार वादी सन्तोष मौर्य पुत्र जवाहर प्रसाद मौर्य ,कोनिया थाना आदमपुर वाराणसी निवासी ने थाना कोतवाली में तहरीर दिया कि मैदागिन पेट्रोल पम्प पर वह नौकरी करता है, करीब 7.00 बजे के आस पास वह गाड़ी में पेट्रोल दे रहा था तभी अचानक एक व्यक्ति हाथ में बन्दुक लिए हुए उसकी तरफ आया और निशाना बनाकर 6575 रु. व कुछ सिक्के तकरीबन पाँच सौ रुपये लूट लिया तथा गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गया।

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