✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को कोर्ट से मिली राहत
वाराणसी: विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में अभियुक्त अफरोज पुत्र मो इब्राहिम निवासी गोलाघाट थाना रामनगर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, अभियुक्त द्वारा 25-25 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व सामान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा धर्मेंद्र कुमार भारती द्वारा थाना प्रभारी रामनगर वाराणसी को तहरीर प्रस्तुत किया गया की वादी गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी का निवासी है, दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को समय लगभग 9:30 बजे वादी के बड़े भाई श्रवण कुमार घर के बाहर खड़े थे, तभी मासूम पुत्र शमशेर, समीर पुत्र शमशेर, अफरोज आए और जाति सूचक गाली देते हुए मारने पीटने लगे, जिससे वादी के भाई को कई चोटे आई एवं बुलेट मोटरसाइकिल तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिए। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रामनगर वाराणसी में अभियुक्त अफरोज व दो अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा 115(2),352, 324(4) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(द),3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
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