✍️✍️ 25000 रुपया कैश व सोने व चांदी के आभूषण चोरी का मामला, जमानत मंजूर
VARANASI: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज घर का ताला तोड़कर 25000 रुपया कैश व सोने व चांदी के आभूषण चोरी करने के एक मामले में अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र लालजी राजभर निवासी ग्राम बेनीपुर थाना सारनाथ की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा जयप्रकाश ने थाना सारनाथ में तहरीर दिया कि दिनांक 5 फरवरी 2025 को वह अपने रिश्तेदार के यहां मुंडन में गया था जब वह लोग रिश्तेदार के घर पर थे तभी उसके पड़ोसी अगले दिन बताएं कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है तब वह लोग घर पर आए तो देखें कि घर का सामान बिखरा हुआ है और कुछ सामान गायब है, तीन दरवाजा टूटे हुए हालात में थे जो सामान चोरी हुआ है उसमें से 25000 रुपए कैश व सोने व चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं।
👉 अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त पर लगाए गए सभी आरोप असत्य हैं वह मोहल्ले का एक सम्मानित व संभ्रांत व्यक्ति है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है वह मोटरसाइकिल का सकुशल मिस्त्री तथा आशापुर चौराहे पर उसकी मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान है जहां दिन प्रतिदिन सारनाथ के क्षेत्र में के हलका दरोगा व फ़ैन्त्तम् पुलिस वाले उसकी दुकान पर अपनी मोटरसाइकिल मरम्मत कराते हैं दिनांक 12 फरवरी 2025 को थाना इलाका के दरोगा जी द्वारा अपने मोटरसाइकिल की मरम्मत कराई थी तथा पैसा मांगने पर गाली गलौज करने लगे जब उसने दरोगा जी का विरोध किया तो कहा कि अगर पैसा मांगे तो फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज देंगे और जिंदगी बर्बाद कर देंगे फिर अगले दिन सिपाही द्वारा प्रार्थी की दुकान पर जाकर कहा गया कि दरोगा जी तुम्हें पैसा देने के लिए थाने पर बुला रहे हैं तब वह अपना पैसा लेने थाने पर पहुंचा तो दरोगा जी द्वारा उसको गाली देते हुए लॉकअप में बंद कर दिया जिसमें पहले से दो व्यक्ति बंद थे दरोगा जी द्वारा दो दिन तक बंद कर उन्ही व्यक्तियों के साथ कई मुकदमा लगाकर उसका चालान कर जेल भेज दिया गया। वह अन्य अभियुक्तों को न हीं जानता है ना पहचानता है और ना ही दूर-दूर तक कोई वास्ता सरोकार है गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।

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