✍️✍️ 27 लाख 50 हजार रुपए शादी का झूठा वादा कर हड़पने का मामला, 3 आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्ज़ी ख़ारिज

 

वाराणसी। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) शैलेंद्र सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर पैसा हड़पने के लंका थाने के मामले में उत्तराखंड निवासी अशोक गुगलानी, सरला गुगलानी व निश्चल गुगलानी की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी।

""अदालत में अग्रिम ज़मानत अर्जी का विरोध सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रोहित मौर्य ने किया""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा डॉक्टर अनुराग राणा जो बीएचयू वाराणसी में मेडिसिन के पद पर कार्यरत है उनकी बहन सुप्रिया राणा की सहपाठी अचला गुगलानी से दोस्ती गई थी और अचला गुगलानी और अचला के माता-पिता भाई द्वारा शादी का प्रस्ताव वादी मुकदमा डॉक्टर अनुराग राणा को दिया, जिसपर वह सहमत हो गए और इसी विश्वास में आरोपियों ने 27 लाख 50 हजार रुपए खाते व अन्य मदों में अचला गुगलानी को दिया और बाद में पता चला कि अचला गुगलानी ने पैसा भी ले लिया और किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लिया और पैसा मांगने पर उनको धमकी दी गई। न्यायालय ने अशोक गुगलानी, सरला गुगलानी व निश्चल गुगलानी जो अचला के माता-पिता व भाई है।

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