✍️✍️ हत्या के प्रयास का मामला,आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

VARANASI: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में ग्राम दादूपुर थाना शिवपुर निवासी सूरज पुत्र जयप्रकाश की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत दुबे, आलोक सौरभ पांडेय, आशीष चंद्र मिश्रा व अंकित दुबे ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 11 जनवरी 2025 को शाम 6:00 बजे वादी मुकदमा गुलाब का पुत्र किशन अंडा की दुकान पर गया था वहां करण अर्जुन सूरज ओमप्रकाश मिलकर किशन को लात घुसो से मरने लगे वह मौके पर ही बेहोश हो गया,पता लगने पर वादी व उसकी पत्नी कांति के जाने पर भी मारा गया, सुबह पूछने गए तो वह पहले किशन को पंच और डंडे से सिर मे मारे जिससे किशन बेहोश हो गया,जब वादी उठाने लगा तो उसके कमर व सिर पर डंडे से मारा, सर फट गया। वे लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। 

👉 अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देखने से ही स्पष्ट हो रहा है की सारी कहानी मनगढ़ंत तरीके से बनाकर फर्जी घटना दिखाकर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है क्योंकि रिपोर्ट दर्ज कराते समय मृतक ओमप्रकाश को भी मुलजिम बना दिया गया है जबकि उसकी मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो गई है वास्तविकता यह है कि दिनांक 12 जनवरी 2025 को गुलाब उनका पुत्र किशन कई अन्य व्यक्तियों को लेकर शीला देवी के घर पर चढ़ आई व पुरानी बातों को लेकर गाली गुप्ता देने लगे तथा तोड़फोड़ करने लगे शीला देवी व उनके पुत्रगण करण व अर्जुन के द्वारा विरोध करने पर उसको मारे पीटे तथा थाना इलाका को मिलाकर फर्जी अभियोग पंजीकृत कर दिए। उक्त घटना से अभियुक्त का कोई वास्ता सरोकार नहीं है।

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