✍️✍️ पुनः आरोपी को कोर्ट से मिली राहत, वादिनी द्वारा पूर्व के जमानत को निरस्त करने की, की गई थी याचना

 

""दुष्कर्म के मामले मे आरोपी पूर्व से ही है जमानत पर रिहा""

वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफटीसी प्रथम कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी शिवांग शर्मा पुत्र रामकृष्ण शर्मा निवासी कटवटिया साई शिक्षा निकेतन वाराणसी जमानत पर रिहा था,उसके जमानत को निरस्तीकरण के लिए वादिनी प्रिया गुप्ता पुत्री स्वर्गीय सुरेश गुप्ता निवासिनी भगतपुर शिवपुर द्वारा प्रार्थना पत्र देकर मनानीय न्यायालय मे याचना कि गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा वादिनी द्वारा प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 

""अदालत में अभियुक्त शिवांग शर्मा की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा""

👉 बता दे की मुकदमा अपराध संख्या 315 सन 2023 अंतर्गत धारा 376,506 आईपीसी थाना शिवपुर के एक मामले में अभियुक्त शिवांग शर्मा पुत्र रामकृष्ण शर्मा निवासी कटवतिया साइ शिक्षा निकेतन वाराणसी को दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था,जिस पर वादिनी द्वारा पुनः अभियुक्त शिवांग शर्मा के जमानत को निरस्तीकरण करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। 

👉 वादिनी द्वारा जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अभियुक्त शिवांग शर्मा की जमानत दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की गई है अभियुक्त द्वारा कोर्ट को गुमराह करके फर्जी तरीके से जमानत ली गई है अभियुक्त द्वारा वादिनी को मुकदमा न उठाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है अभियुक्त द्वारा जमानत के समक्ष न्यायालय में वादिनी को पत्नी बताया गया है अभियुक्त द्वारा अपने घर में ही नहीं रहने दिया गया व 5 लाख रुपए या मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी तब वादिनी द्वारा घरेलू हिंसा व अन्य मुकदमे किया गया तो घरेलू हिंसा के मुकदमे में शपथ पत्र में अभियुक्त द्वारा पत्नी मानने से इनकार कर दिया, अभियुक्त द्वारा यह शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल है कि उसने कभी शादी नहीं किया है अभी द्वारा वादिनी को धमकी दी जा रही है कि यदि उसके या उसके पिता के विरुद्ध कोई भी बयान दिया तो वादिनी के छोटी बहन के साथ बलात्कार कर समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.5.2024 को जब पेशी पर आया तो मौका पाकर धमकी दिया गया जिस पर वादिनी द्वारा थाने पर बताया गया किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई वादिनी द्वारा अभियुक्त व उसके पिता के विरुद्ध न्यायालय में बयान दिया है जिस पर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है वादिनी को कोर्ट में नियत तिथि पर आने व अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने में काफी डर लग रहा है तथा अभियुक्त द्वारा कभी भी हत्या कराई जा सकती है। अतः अभियुक्त शिवांग शर्मा की जमानत निरस्त किए जाने की याचना की गई।

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