✍️✍️ काशीराज परिवार के अनंत नारायण का बहन से संपत्ति विवाद का मामला, जानिए क्या रहा कोर्ट का आदेश ?

 

वाराणसीः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को काशीराज परिवार के अनंत नारायण सिंह और उनकी पत्नी अनामिका सिंह को निर्देश दिया कि वह अपनी बहन विष्णुप्रिया को प्रताड़ित न करें। आदेश में कहा कि विष्णु प्रिया को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। अनंत नारायण और उनकी पत्नी, विष्णु प्रिया के जीवन में हस्तक्षेप न करें और उन्हें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ित न करें।

""अदालत में विष्णु प्रिया कि ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय चौबे ने पक्ष रखा""

👉 बता दें कि काशी नरेश विभूति नारायण सिंह की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर उनकी बेटी विष्णुप्रिया का भाई अनंत नारायण सिंह के साथ विवाद चल रहा है। विष्णुप्रिया ने 2022 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में वाद दाखिल किया था।

क्या था पूरा प्रकरण, विस्तृत में👇 

👉 विष्णुप्रिया ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि अनंत नारायण और उनकी पत्नी प्रताड़ित कर उन्हें रामनगर किला में स्थित उनके निवास स्थान से जबरन निकालना चाहते हैं। उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी देते हैं। उन्हें अपनी संपत्ति दोनों के नाम करने के लिए मजबूर किया। विष्णुप्रिया ने अदालत से उन्हें अनुतोष दिलाने का अ निवेदन भी किया है। उनके प्रार्थना पत्र उन पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने अनंत नारायण सिंह और उनकी पत्नी को यह भी आदेश दिया कि विष्णुप्रिया के परिचितों, अतिथियों, रखरखाव और दैनिक कार्य के लिए आने वाले लोगों को रोकने का प्रयास न करें। बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाए कि संपत्ति से बेदखल न करें। विष्णुप्रिया के कब्जे वाले हिस्से में किसी प्रकार का कोई निर्माण या ध्वस्तीकरण आदि न करें। विष्णुप्रिया अपने हिस्से में कोई मरम्मत कार्य करना चाहती हैं तो बाधा न पैदा करें।

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