✍️✍️ सामूहिक हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पाण्डेय की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त प्रशांत कुमार गुप्ता उर्फ जुगनू पुत्र स्व कृष्ण लाल गुप्ता निवासी भदैनी थाना भेलूपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी उदय कुमार कुशवाहा द्वारा इस आशय की प्राथमिक थाना भेलूपुर पर दर्ज कराई गई की दिनांक 5.11.2024 को उसे जानकारी प्राप्त हुई कि उसके परिचित राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के मकान में गोली मारकर हत्या हुआ है, वह राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के मकान पर पहुंचा देखा कि रहायशी प्रथम तल पर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता उम्र 45 वर्ष तथा द्वितीय तल पर पुत्र नमनेद्र गुप्ता 22 वर्ष, शुवेंद्र उम्र 16 वर्ष तथा पुत्री गौरांगी गुप्ता उम्र 17 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अज्ञात समय में गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
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