✍️✍️ महिला के अपहरण का मामला, आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज महिला के अपहरण के एक मामले में अभियुक्त राजू पटेल पुत्र किशन सिंह निवासी हसरेव थाना चांद जिला कैमूर हाल पता सुजाबाद थाना रामनगर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत राय, बिपिन शर्मा व आयुष चंद्र राजपूत ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई की पीड़िता जिसकी उम्र 15 वर्ष है, दिनांक 10 फरवरी 2025 को समय 11:00 बजे दिन में घर से बिना बताए कहीं चली गई जो काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। जबकि अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त को झूठा फसाया गया है उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट 4 दिन विलंब से दर्ज कराई गई है, विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है,नामजद अभियुक्त भी नहीं है, मुकदमे का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, पीड़िता बालिग है और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
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