✍️✍️ गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी कि जमानत अर्जी निरस्त

 

वाराणसी:  सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त विशाल सोनकर पुत्र शंभूनाथ सोनकर निवासी बजरडीहा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""

👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 05/12/2024 को समय रात्रि 10:30 बजे वादी राजू राजभर के निवास के पास मनोज चौहान, विशाल सोनकर ,कल्लू चौहान ,विक्की जायसवाल, आर्यन सोनकर ,सतीश सोनकर व अजय आए और वादी के छोटे भाई सुरेश राजभर को बुलाकर कहासुनी करने लगे। उसी दौरान इन लोगो द्वारा वादी के भाई को सीने व कनपटी पर गोली मार दी गई जिसकी आवाज सुनकर वादी बाहर आया और अपने भाई को खून में लथपथ पाकर उसे तुरंत बी. एच.यू. ट्रामा सेन्टर ले गया जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ महिला अधिवक्ता को एसडीएम द्वारा हिरासत में रखने का आरोप, अधिवक्ताओं का हंगामा

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर