✍️✍️ दुष्कर्म का मामला, अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

VARANASI: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्रुतगामी प्रथम के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त करुणा शंकर गुप्ता पुत्र रविंद्र कुमार गुप्ता निवासी बालाजी पंचक्रोशी भगवानपुर थाना लंका की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 

""अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वादिनी के अधिवक्ता अजय गेठे ने किया""

👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी आरती गुप्ता पत्नी उमाशंकर गुप्ता, कश्मीरीगंज थाना भेलूपुर निवासिनी अपने पति से अलग हुए 8 वर्ष से अपने एक पुत्र वेदांत गुप्ता उम्र 14 वर्ष है जो कक्षा आठवीं का विद्यार्थी है के साथ रह रही थी,वादिनी की माली हालत ठीक ना होने की वजह से वादिनी के जीजा करुणा शंकर गुप्ता निवासी बालाजी नगर कॉलोनी सामनेघाट थाना लंका वाराणसी ने अपने पीजी हॉस्टल कोहुआ विनायका थाना भेलूपुर वाराणसी में जुलाई सन 2016 से वार्डन के पद पर 15000 रुपये प्रति माह वेतन पर रखा था लेकिन आज तक एक भी पैसा वेतन का नहीं दिया, वादिनी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को भोजन बनाती थी तथा स्वयं व अपने बच्चे को भी खिलाती थी, वादिनी को विपक्षी ने एक पैसा वेतन नहीं दिया बल्कि वार्डन के पद पर रखने के एवज में वादिनी का शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा और कोविद-19 महामारी के कारण हॉस्टल खाली होने की वजह से करुणा शंकर का उत्पीड़न वादिनी के साथ ज्यादा बढ़ गया और दिनांक 29 सितंबर 2020 को समय करीब 3:00 बजे दिन में करुणा शंकर गुप्ता वादिनी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा वादिनी के विरोध करने पर उसे मारपीट कर हॉस्टल से निकाल दिया जिससे वादिनी को काफी चोट आई, गरीब होने की वजह से ना तो वादिनी की शिकायत लिखी गई और ना ही वादिनी का डॉक्टर मुआयना कराया गया और करुणा शंकर गुप्ता ने वादिनी का वेतन बकाया 720000 रुपया भी नहीं दिया। वादिनी अपने बच्चों को लेकर दर-दर भटक रही है।

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