✍️✍️ हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना लक्सा में दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त राजानी रवि योगेश पुत्र योगेश निवासी लक्ष्मीकुंड थाना लक्सा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 

""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीम सिंह चौहान ने किया""

👉 अभियोजन के अनुसार वादिनि कुसुम देवी , शंकर कुमार झा के मकान पर किराये पर रहती थी, इसी मकान में रवि योगेश भी किराये पर रहता है जो जामनगर गुजरात का रहने वाला है । दिनांक 19/01/2025 की रात लगभग 10.30 बजे वादिनी का लड़का राहुल सब्जी लेकर बाहर से आया और अपने बच्चों को जोर-जोर से डांट रहा था तभी मकान मालिक शंकर कुमार झा ने नीचे से राहुल को गंदी-गंदी मां बहन की गाली देने लगा।वादिनी के लड़के ने गाली देने से जब मना किया तभी राजानी रवि योगेश ने आकर वादिनी के लड़के राहुल सेठ से मारपीट करना शुरू कर दिया और किसी चीज से घोप घोप कर मारा। उसे घायल अवस्था में कोड़िया अस्पताल में ले गए जहां पर डॉक्टर ने कपिल चौराहा अस्पताल ले जाने को कहा तब राहुल को कबीर चौरा अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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