✍️✍️ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने का मामला, अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त

 वाराणसी: विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) वाराणसी के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने थाना चेतगंज में दर्ज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने के एक मामले में ग्राम चकताज, सैदपुर जिला गाज़ीपुर निवासी अभियुक्त धर्मेंद्र विश्वकर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 

""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रोहित मौर्य ने किया""

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार 7 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की ड्यूटी प्रश्न पत्र जो प्रथम पाली में आर्य महिला विद्यालय में हो रही थी उसमें अभ्यर्थी पिंटू कुमार विश्वकर्मा की जगह अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा उसकी जगह एग्जाम दे रहा था। उसके प्रवेश पत्र व आधार कार्ड से उसका मिलान न होने पर बायोमेट्रिक द्वारा चेक कराया गया तो यह पता चला कि वह पिंटू कुमार विश्वकर्मा की जगह बैठकर एग्जाम दे रहा था। वादिनी मुकदमा अंजना दीक्षित प्रधानाचार्य के द्वारा चेतगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

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