✍️✍️ रेलवे प्लेटफार्म पर मोबाइल चोरी का मामला, 2 आरोपियों की जमानत मंजूर

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने थाना जीआरपी कैंट में दर्ज मोबाइल चोरी के एक मामले में अभियुक्तगण निशांत कुमार व अभिषेक कुमार निवासीगण ग्राम शर्मा लखी सराय बिहार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव,पराग कुमार व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थी दिनांक 22 फरवरी 2025 को अपने परिवार के साथ प्लेटफार्म नंबर 7 पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, इस दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका फोन चोरी कर लिया गया, जिस समय फोन चोरी हुआ, उस समय 7 से 8:30 का समय था, फोन विवो कंपनी का था, जिसमें वोडाफोन कंपनी का सिम लगा है जो उसके बहन ज्योति के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसे उसके द्वारा ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया गया।

👉 अभियुक्तगण कि ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को झूठा फंसा दिया गया है, वादी मुकदमा का मोबाइल चोरी नहीं किया गया। पुलिस द्वारा दिखाई गई बरामदगी झूठी है। उसका कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। 

👉 जबकि अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी मुकदमा का मोबाइल चोरी करने का आरोप है, अभियुक्तगण के पास से 13 मोबाइल व 1 लैपटॉप बरामद किया गया है, अपराध गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। जिसे निरस्त किए जाने की याचना की गई।

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