✍️✍️ गैर इरादतन हत्या का मामला,3 आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर
""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""
अभियोजन के अनुसार दिनांक 03/03/2025 को समय करीब 7 बजे शाम अपने मित्र को बोलेरो गाड़ी यू पी 67 आर 0043 से वादी नरेन्द्र कुमार राय अपने बेटे आनंद राय व अपनी पत्नी रानी उर्फ प्रवीण राय के साथ अपनी सास को श्यामा सर्जिकल डा. ए. के .राय के यहां देखने आए थे अस्पताल से 50 मीटर आगे गाड़ी खड़ी ही किए थे तभी एका एक पीयूष सोनकर अपने साथियों जय सोनकर, आजाद सोनकर, अमित सोनकर, किशन सोनकर उर्फ गोलू ऋषभ सोनकर व 8 10 अन्य के साथ हाकी डंडा लेकर मां बहन की गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से टूट पड़े व अपनी जान बचाने के लिए दुकान/घर में घुस गया सब लोग घर/ दुकान में घुसकर लाठी डंडा से मार कर अधमरा कर दिए वादी के लड़के के सर मुंह एवं पूरे शरीर में गंभीर चोट आई है बेटे की जान बचाने के लिए वादी और उसकी पत्नी बीच बचाव करना चाहे तो उन लोगों को भी मारे पिटे वादी का लड़का आनंद मौके पर बेहोश हो गया था उपरोक्त सभी लोग यह कहते हुए की सालों तुम्हारी यहां गाड़ी खड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई जान से मारने की धमकी दी घटना मौके पर सीसीटीवी कमरे में कैद है उपरोक्त लोग बहुत दबंग व मनबढ़ किस्म के है उपरोक्त लोगों ने गाड़ी बोलोरो को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया है।

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