वाराणसी: एफटीसी सीनियर डिवीजन भावना भारती की अदालत ने यातायात आरक्षी एस.के मौर्य एवं यातायात निरीक्षक अमित कुमार सिंह के विरुद्ध सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट के द्वारा दाखिल परिवाद को दर्ज करने का आदेश दिया।
👉 तथ्यों के अनुसार अधिवक्ता मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव दिनांक 7 अप्रैल 2025 को अपने आवास से कचहरी आ रहे थे तो पांडेयपुर चौराहे पर उक्त दोनों यातायात पुलिस कर्मियों ने परिवादी को अपमानित किया और कोर्ट उतरवा लेने की धमकी दिया और अधिवक्ता समाज को दलाल कहा जिससे परिवादी काफी अपमानित महसूस किया। इससे क्षुब्द्ध होकर अधिवक्ता ने आपराधिक मानहानि का परिवाद दाखिल किया जिसे माननीय न्यायालय ने दर्ज करने का आदेश दिया और अधिवक्ता के बयान हेतु 12 मई 2025 की तिथि नियत किया।
