✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला, अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना चोलापुर में दर्ज घर में घुसकर मारपीट करने के एक मामले में अभियुक्त कुंदन पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम गोसाईपुर मोहाव थाना चोलापुर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार व सुनील कुमार ने पक्ष रखा""
👉 प्रकरण के अनुसार घटना दिनाक 28-11-2015 लगभग 3.00 बजे की है। वादी मुकदमा राजेन्दर राजनर व उसकी मां धनिया देवी अपने घर पर घरेलू कार्य में व्यस्त थे तभी उसके पट्टीवार पुरानी रंजिश को लेकर वादी की बाउण्ड्री तोडने लगे, मना करने पर विपक्षी धर्मदेव उर्फ धीरा माँ बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते हुए उसके सीने पर चढ़ आये तभी धर्मदेव की पत्नी लक्ष्मीना देवी अपने घर वालों को ललकारी कि मारो सबको, बाद में जो होगा देखा जायेगा। इतने में विपक्षी धर्मदेव के लड़के रणजीत उर्फ बबलू भी माँ बहन की गालियां देते हुए इट से जोरदार प्रहार किया जिससे वादी व उसकी माँ धनियाँ देवी के सिर में काफी गंभीर चोटें आयी। विपक्षीगण के साथ उनके सहयोगी पडोस में रहने वाले उसी गाँव के सौरभ व कुन्दन भी एक राय होकर वादी व उसकी माँ को लात घूसे व डण्डे से मारे पीटे और दरवाजे के अन्दर घुसकर बेरहमी से पिटाई की तथा धमकाते हुए वहीं से चले गये।
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