✍️✍️ चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
वाराणसी। गाली देने व मारपीट करने के आरोपी कैथी चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह और दो सिपाहियों अतहर जमा खां व मिथिलेश यादव के खिलाफ धारा 173(4) के तहत दाखिल याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया।
""अदालत ने यह फैसला पुलिस कर्मियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद सुनाया""
दरअसल चौबेपुर थाना क्षेत्र के बर्थराकला निवासी कौशल कुमार यादव ने अधिवक्ता के जरिये अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि वादी 28 जनवरी 2025 को ट्रक लेकर अपने घर आ रहा था। कैथी टोल प्लाजा के पास बड़े वाहनों को रोकने के कारण ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इस बीच कैथी चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह और दो सिपाही अतहर जमा खां व मिथिलेश यादव वहां पहुंचे और गाली देने लगे। विरोध करते हुए शहर न जाकर अपने घर जाने देने की अनुमति मांगी।
इस पर तीनों पुलिसकर्मी भड़क गए और गाली देते हुए लाठी से मारने लगे। लहूलुहान होने के बाद उसी हालत में पुलिस कर्मी उसे उठाकर चौबेपुर थाने ले गए और अगले दिन चालान कर दिया।
जमानत पर छूटने के बाद उसने अपना उपचार और मेडिकल मुआयना मंडलीय अस्पताल में कराया। इसके बाद कौशल ने पुलिस उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया,लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके उपरांत पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए धारा 173(4) के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल किया।
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