✍️✍️ सैकड़ों अवैध गैस सिलेंडर भंडारण व रिफ्लिंग के मामले में तीन अभियुक्तगणों की अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी। विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत ने थाना शिवपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में दर्ज एक मामले में अभियुक्तगण सुखदेश, राम कुमार उर्फ रामकुमार महतो व लक्ष्मण कुमार निवासीगण बेगुसराई, राज्य बिहार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव , विनोद कुमार उपाध्याय व अविनाश जायसवाल ने पक्ष रखा""
👉 प्रथम सूचना के तथ्य इस प्रकार है वादी/सूचनाकर्ता राघवन त्रिपाठी द्वारा दिनांक 07.03.2025 को थाना शिवपुर, वाराणसी में तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.03.2025 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि मुखबिर खास से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती तुलसा देवी पत्नी श्री बंसत यादव, मौर्या कुमार भरलाई, शिवपुर, वाराणसी तथा उनके बगल स्थित श्री मनोज कुमार मौर्या पुत्र सत्यनारायण मौर्या के मकान में ट्राली मैनों द्वारा गैस सिलेण्डर भण्डारित किया जाता है और उसमें से गैस निकालकर अवैध तरीके से रिफलिंग किया जाता है तथा कम वजन की मात्रा का सिलेण्डर उपभोक्ताओं में वितरित किया जाता है। उक्त प्राप्त सूचना के आधार पर श्रीमती सुषमा पाण्डेय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, कलेक्ट्रेट प्रखण्ड हमराह श्री भानु प्रताप सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, चौक प्रखण्ड, श्री राघवन त्रिपाठी, पूर्ति निरीक्षक कलेक्ट्रेट प्रखण्ड तथा श्री मिथिलेश सिंह, पूर्ति निरीक्षक हरहुआ के साथ दिनांक 06.03.2025 को सुबह 06:45 बजे भरलाई, शिवपुर, वाराणसी में स्थित श्रीमती तुलसा देवी पत्नी श्री बंसत यादव व श्री मनोज मौर्या पुत्र श्री सत्यनारायण मौर्या के मकान पर संयुक्त टीम द्वारा औचक छापा मारा गया। छापामारी के दौरान पूर्व से उपस्थित व्यक्ति फरार हो गये। जांच पडताल के दौरान मौके पर उपस्थित अन्य लोगो द्वारा बताया गया कि 04 कमरों का मकान श्रीमती तुलसा देवी पत्नी श्री बसंत यादव का है तथा दूसरा मकान श्री मनोज कुमार मौर्या पुत्र श्री सत्यनारायण मौर्या का है। संयुक्त टीम द्वारा मौके पर ही उक्त मकान की जांच-पड़ताल /निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है- उक्त स्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्रीमती तुलसा देवी के मकान के चार (4) कमरें जिसमें ताला बंद था. का ताला खुलवाने का प्रयास किया गया। मौके पर उपस्थित मकान मालिक श्रीमती तुलसा देवी द्वारा ताला खोलने में असमर्थता व्यक्त की गयी। तत्पश्चात् थानाध्यक्ष शिवपुर को प्रकरण से अवगत कराते हुए पुलिस बल की मांग की गयी, जिसके क्रम में उनके द्वारा श्री संजय यादव हेड कांस्टेबल को मौके पर भेजा गया तत्पश्चात हेड कांस्टेबल एवं मकान मालकिन श्रीमती तुलसा देवी की उपस्थिति में चारों कमरों का ताला तुडवाया गया। उक्त कमरों का निरीक्षण करने पर इण्डेन कम्पनी के 45 (पैतालीस) अदद घरेलू सिलेण्डर, 01 (एक) अदद कामर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 (एक) अदद कम्पोजिट गैस सिलेण्डर, 5 (पांच) अदद अमानक श्रेणी के कामर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 (एक) अमानक श्रेणी का छोटा गैस सिलेण्डर, 03 (तीन) अदद रिफिलिंग यंत्र (बांसुरी), 04 (चार) अदद तौल मशीन, 01 (एक) अदद इलेक्ट्रनिक तौल मशीन, 05 (पांच) अदद रेगुलेटर, 01 (एक) अदद हौज पाईप एवं शील्ड कैप पाये गये। मौके पर बरामद गैस सिलेण्डरों का तौल मशीन से तौल वजन कराने पर 10 (दस) अदद घरेलू सिलेण्डर दो) अदद घरेलू सिलेण्डर भरे एवं 33 (तैंतीस) अदद घरेलू गैस सिलेण्डरों में 06.60 किग्रा तक गैस कम पायी गयी तत्पाश्चात उक्त बरामद गैस सिलेण्डरों व गैस रिफलिंग से संबंधित अन्य सामग्री को कब्जे में लिया गया तथा कमरों में उपलब्ध अन्य वस्तुओं को यथावत बनाये रखते हुए मकान मालकिन द्वारा उपलब्ध कराये गये 04 नये ताला से पृथक-पृथक ताला से प्रत्येक कमरे (कुल 04 कमरे) को बंद कर सभी 04 (चार) मकानो की चाभी मकान मालकिन को सुपुर्द कर दी गयी। तदोपरांत आकस्मिक छापा एवं निरीक्षण के क्रम में श्रीमती तुलसा देवी के बगल में स्थिति श्री मनोज कुमार मौर्या पुत्र श्री सत्यनारायण मौर्या निवासी दुर्गा बिहार कालोनी शिवपुर के मकान की भी जांच-पड़ताल की गयी जांच पड़ताल के समय मकान में कुल 03 कमरे खुले पाये. जिसका निरीक्षण करने पर कुल 21 (इक्कीस) अदद घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 (तीन) अदद तौल मशीन, 01 (एक) अदद रिफलिंग यंत्र 01 (एक) अदद छोटा गैस सिलेण्डर एवं 37 (सैतीस) हौज पाईप पाये गये। उक्त बरामद गैस सिलेण्डरों का वजन / तौल कराने पर 04 (चार) अदद गैस सिलेण्डर खाली, 05 (पांच) अदद भरे गैस सिलेण्डर व 12 (बारह) घरेलू गैस सिलेण्डरों में 3.90 किग्रा तक गैस कम पायी गयी, जिसके दृष्टिगत उक्त सिलेण्डरों व अन्य बरामद सामग्रियों को अपने कब्जे में लिया गया उक्त प्रकरण के संबंध में मकान मालकिन श्रीमती तुलसा देवी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि चारो कमरे श्री सुखदेव, श्री पोषण पासवान, श्री रामकुमार, श्री लक्ष्मण कुमार को किराये पर दिया गया है, जिसके अतिरिक्त उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कार्यवाही के दौरान कमरों के बाहर 02 ट्राली खड़ी पायी गयी जिस पर मेसर्स भाग्यश्री गैस एजेंसी नीचीबाग चौक अंकित पाया। किरायेदारों के संबंध में आस-पास के व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे सब ग्राहकों के मध्य गैस डिलिवरी का कार्य करते है परंतु भलाई-बुराई के दृष्टिगत उपस्थित लोगों ने लिखित बयान देने से मना किया। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि श्री सुखदेव, श्री पोषण पासवान, श्री राम कुमार, श्री लक्ष्मण कुमार व अन्य द्वारा बिना वैध प्राधिकार पत्र एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन बिना ही अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाता है और अवैध तरीके से भण्डारित गैस सिलेण्डरों में से रिफलिंग यंत्र की सहायता से गैस निकालकर उपभोक्ताताओं में मानक वजन से कम मात्रा के गैस सिलेण्डरो की डिलिवरी की जाती है तथा गैस निकालकर उसकी कालाबाजारी कर, अतिरिक्त लाभार्जन व्यक्तिगत हित में किया जाता है, उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्राविधान का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण दण्डनीय अपराध है। उपर्युक्त मौके पर फर्द तैयार कर बरामद समस्त गैस सिलेण्डर व अन्य सामग्री को अधिग्रहित करते हुए अपने कब्जे में लिया गया तथा मेसर्स भाग्यश्री गैस एजेंसी के प्रबंधक श्री रामजन्म मिश्र की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया कि वह अपनी अभिरक्षा में यथावत सुरक्षित रखेंगे एवं सक्षम अधिकारी/मा न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर यथावत प्रस्तुत करेंगे। जांच में पाये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि गैस डिलिवरी का कार्य करने वाले हकर/डिलिवरी मैन 01) श्री सुखदेव 02) श्री पोषण पासवान, 03) श्री रामकुमार, 04) श्री लक्ष्मण कुमार द्वारा अनधिकृत स्थान / भवन पर अवैध तरीके से गैस सिलेण्डरों का संग्रहण / भण्डारण करते हुए उसकी अवैध रिफलिंग कर गैस की कालाबाजारी की जाती है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जिसके लिए उपर्युक्त डिलिवरी मैन एवं भवन स्वामी पूर्ण रूप से दोषी है। अतएव उपर्युक्त अनियमितताओं के आधार पर भवन स्वामी 1) श्रीमती तुलसा देवी पत्नी श्री बंसत यादव निवासी भरलाई शिवपुर वाराणसी व 02) श्री मनोज मौर्या पुत्र श्री सत्यनारायण मौर्या, निवासी भरलाई शिवपुर वाराणसी एवं अवैध तरीके से गैस रिफलिंग का कार्य करने वाले 03) श्री सुखदेव, 04) श्री पोषण पासवान, 05) श्री रामकुमार, 06) श्री लक्ष्मण कुमार व अन्य पता अज्ञात के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना उचित होगा। अतः उपर्युक्त जांच आख्या के दृष्टिगत भवन स्वामी 1) श्रीमती तुलसा देवी पत्नी श्री बसंत यादव निवासी भरलाई शिवपुर वाराणसी व 02) श्री मनोज मौर्या पुत्र श्री सत्यनारायण मौर्या, निवासी भरलाई शिवपुर वाराणसी एवं अवैध तरीके से गैस रिफलिंग का कार्य करने वाले 03) श्री सुखदेव, 04) श्री पोषण पासवान, 05) श्री रामकुमार, 06) श्री लक्ष्मण कुमार व अन्य पता अज्ञात के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमति दिनांक 07.03.2025 प्रदान की गयी है। अतः अनुरोध है कि कृपया भवन स्वामी 1) श्रीमती तुलसा देवी पत्नी श्री बसंत यादव निवासी भरलाई शिवपुर वाराणसी व 02) श्री मनोज मौर्या पुत्र श्री सत्यनारायण मौर्या, निवासी भरलाई शिवपुर वाराणसी एवं अवैध तरीके से गैस रिफलिंग का कार्य करने वाले 03) श्री सुखदेव, 04) श्री पोषण पासवान, 05) श्री रामकुमार, 06) श्री लक्ष्मण कुमार व अन्य पता अज्ञात के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
Comments
Post a Comment