✍️✍️ शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला, आरोपी की जमानत मंजूर

 

वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्रुतगामी प्रथम के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना सिंधौरा में दर्ज शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में अभियुक्त शिवा राजभर पुत्र मालिक राजभर निवासी फत्तेपुर कटौना थाना सिंधौरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता देवेश कुमार दीक्षित, रामचंद्र प्रसाद व गुड़िया साहनी ने पक्ष रखा"" 

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर अभियोग है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया, गाली गुप्ता दी गई व जान से मारने की धमकी दी गई।

Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ महिला अधिवक्ता को एसडीएम द्वारा हिरासत में रखने का आरोप, अधिवक्ताओं का हंगामा

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर