✍️✍️ सास-ससुर की जमानत अर्जी दहेज हत्या में खारिज
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी रामकिसुन सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अभिषेक सिंह के साथ दिनांक 05-06-2021 को किया था। विवाह के बाद से ही वादी की पुत्री के ससुर परमानन्द सिंह, पति अभिषेक सिंह, रितेश मोनू व उसकी पानी सरिता देवी और सास रीता देवी लगातार दहेज में दस लाख रुपया एक कार की मांग कर रहे थे। वादी उक्त मांग पूरी करने में असमर्थ था। ये लोग लगातार मारने पिटने लगे। वादी समझा बुझा कर उसके घर से चला जाता था कि समय के अनुसार सब ठीक हो जायेगा। इसी दौरान वादी की बेटी को लड़का हुआ जिसका नाम अंश है। लड़का होने के बाद भी वादी की लड़की को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। वे सब बाते वादी को फोन द्वारा दी। बृहस्पतिवार को वादी की बेटी ने वादी को फोन कर बताया कि पिताजी मुझे यहां से ले जाइए नहीं तो ये सारे लोग मुझे जान से मार देगे। दिनांक 21-03-2025 को 1.30 बजे दामाद अभिषेक का फोन आया कि नेहा चौहान ने फांसी लगा लिया है। वादी आनन फानन में पहुंचा तो देखा कि बादी की पुत्री के शरीर पर काफी चोटे आयी है। वादी को पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त सारे लोगो ने दहेज के लालच में उसकी पुत्री की हत्या कर दी है।

Comments
Post a Comment