✍️✍️ गैर इरादतन हत्या का मामला, जमानत अर्जी निरस्त
वाराणसी: विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अभियुक्त शेखर चौधरी पुत्र स्व० अनिल कुमार निवासी सफाई बस्ती दुर्गाकुंड थाना भेलूपुर जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व संतोष मिश्रा ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा प्रियांशु सिंह द्वारा एक लिखित तहरीर प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर को इस आशय का दिया गया कि वह ग्राम महाव थाना रोहनिया जिला वाराणसी का रहने वाला है। दिनांक 14/03/25 को अपने मित्र छोटू के साथ अस्सी घाट रेस्टोरेन्ट का सामान लेने जा रहा था तभी कुछ होली खेलने वाले अज्ञात 8-10 लड़को के द्वारा मेरे कपड़े फाड़ दिये गये इस बात का मैने विरोध किया और अपने सहयोग के लिए अपने संदीप मिश्रा को बुलाया, मेरा दोस्त आया तो उन लोगों ने ईट और पत्थर लेकर मारना शुरु कर दिया। हम लोग भागे तो संदीप मिश्रा को पीएमसी हास्पिटल रविन्द्रपुरी के सामने गिराकर ईट पत्थर से उस के सर पर मारा जिस से उसका सर फट गया। इसी मार पीट में उसका मोबाइल भी गिर गया।
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