✍️✍️ पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ पीड़ित ने लिया न्यायालय का शरण
वाराणसी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत मे फत्तेपुर, थाना बड़ागांव निवासी परिवादी राहुल सिंह एडवोकेट ने अपने फौजदारी अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री के माध्यम से पुलिस उत्पीड़न के ख़िलाफ़ अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमे न्यायालय द्वारा धारा 223 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रकीर्ण वाद के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर सभी विपक्षियों से प्रतिउत्तर दाखिल करने के साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट एवं डी आई जी को जवाब देही के लिए नोटिस जारी हुआ व जिला मजिस्ट्रेट सहित डी. आई. जी. से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के बाबत आख्या अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए ,अगली तारीख 21 अप्रैल 2025 की तिथि नियत की है।
👉 परिवादी राहुल सिंह (अधिवक्ता) का आरोप है कि 2009 के रोहनिया थाने के गैगेस्टर एक्ट के एक मामले में सत्र परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर समस्त साक्ष्य व सबूत के प्रकाश मे उसे न्यायालय द्वारा 19 सितंबर 2022 को अंतिम आदेश पारित कर दोष मुक्त कर दिया गया था। बावजूद थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अपराध में मुलजिम बताते हुए परिवादी का उत्पीड़न किया जा रहा है।

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