✍️✍️ आभूषण व 45 हजार रुपए चोरी का मामला, कोर्ट से मिली राहत

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती पूनम पाठक कि अदालत ने थाना दशाश्वमेघ में दर्ज घर का ताला तोड़कर आभूषण व नकद चोरी के एक मामले में अगस्तकंडा, थाना दशाश्वमेघ निवासी बाबू उर्फ प्रकाश यादव पुत्र गौरी सरदार यादव कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव, संजय कुमार विश्वकर्मा व प्रदीप कुमार यादव ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा ने थानाध्यक्ष दशाश्वमेध जिला वाराणसी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादी 28 नवम्बर 2012 की रात अपनी भांजी की शादी में कबीरचौरा गया था। पूरे परिवार के साथ शादी से वापस देर रात लगभग 1:00 बजे आया तो घर के दरवाजे पर जो ताला लगा था टूटा हुआ था। वादी ने इसकी सूचना अपनी बड़ी बहन मीना देवी को दी। बहन के पहुंचने पर जब वादी ने घर के अन्दर प्रवेश किया तो पाया कि घर के दूसरे तल पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब प्रार्थी ने सामान की जांच पड़ताल की तो पाया कि घर से एक गले का हार सोने का, एक नाक की नथिया सोने की, एक मांग टीका सोने का, 2 हाथ की चूड़ी सोने की, 2 सिकड़ी सोने की, 2 नाक की लोंग सोने की और करीब आधा किलो चांदी के जेवरात और नकद 45,000/-रू० गायब थे।

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