✍️✍️ प्रतिबंधित प्रजातियों के पक्षियों को कैद कर व्यापार करने का मामला, कोर्ट से मिली राहत
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रणविजय मौर्या की ओर से एक लिखित तहरीर संबंधित प्रभारी अधिकारी थाना वाराणसी रेन्ज को दी गयी। फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 28.04.2025 ई. को विश्वस्त सूत्रों के आधार पर कि मोहल्ला बहेलिया टोला में थाना आदमपुर के अन्तर्गत अवैध रूप से पक्षियों का व्यापार खरीद-फरोक्त जारी है, उक्त सूचना पर विश्वास कर प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम आपस में राय मशविरा कर स्थानीय पुलिस के सहयोग के साथ मोहल्ला बहेलिया टोला, वाराणसी में दिनांक-28.04.2025 ई. को समय 5:19 बजे शाम को औचक छापेमारी की गई छापेमारी के दौरान अभियुक्त द्वारा सात पिजड़ों में उपरोक्तानुसार प्रतिबन्धित प्रजातियों के पक्षियो को कैद कर व्यापार करने हेतु रखा गया था जिसे टीम द्वारा पकड़ा गया, एक नफर अभियुक्त को पकड़ कर पूछ-ताछ किया गया तो अभियुक्त ने अपना नाम मो. हारून खान पुत्र मौ. याकूब खान पता मकान नं. 25/137-ए 71 सलेमपुरा, (बहेलिया टोला) पोस्ट मैदागिन थाना-आदमपुर, जिला-वाराणसी उ. प्र. बताया गया अधार से पहचान एवं पुष्टि की गयी। अभियुक्त बताया कि पक्षियो का व्यापार, खरीद फरोख्त करता है, अच्छा मुनाफा पर बेचकर लाभ कमाता है। उपरोक्त प्रजाति के पक्षी रोजरिंग पैरामीट लालमुनिया. ब्लैक हेडेड बैरिंग वन जीन संरक्षण अधिनियम के 1972 के अनुसूची 2 के पार्ट-बी के प्राणी है जो संकटग्रस्त स्थिति मे है, अभियुक्त ने बताया कि उक्त पक्षियो को बाग बगीचो से पकड़कर पिजड़े में कैदकर अच्छा मुनाफा पर बहुत दिनो से बेचता है। अभियुक्त के पास से उपरोक्तानुसार बजरी, जावा, स्पैरो प्रजाति के भी पक्षी बरामद किये गये।
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