✍️✍️ रेल यात्रा के दौरान चोरी का मामला, कोर्ट ने दी राहत

Varanasi: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) अभिनव जैन की अदालत ने थाना जीआरपी कैंट वाराणसी में दर्ज रेल यात्रा के दौरान लेडीज पर्स आदि चोरी के एक मामले में अभियुक्त योगेश मिश्रा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना जीआरपी कैंट में तहरीर दिया कि दिनांक घटना-14-02-2025 को रेल यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन जंघई मे उसकी पत्नी का लेडिस पर्स चोरी हो गया जिसमे एक एण्डायड फोन वीवो Y20 व पत्नी का आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, पत्नी का पैन कार्ड, वादी का स्वयं का SBI खाते का ATM कार्ड, गोदरेज अलमारी का चाभी था।

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