✍️✍️ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला, जमानत अर्जी निरस्त

वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना फूलपुर में दर्ज शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के एक मामले में जंगलपुर (कटिरावं) थाना फूलपुर निवासी अभियुक्त अशोक कुमार पटेल पुत्र काशीनाथ पटेल कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

 ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा, सत्येंद्र कुमार राय, दीपक राकेश दुबे व नावेद अहमद ने किया""

👉 संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया तथा दिनांक 28.12.2024 की रात्रि लगभग 11.00 बजे उसके घर में घुसकर कमरे में आकर वादी मुकदमा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया तथा वादी मुकदमा व उसके पिता से मार पीट की, गाली गलौज किया।

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