✍️✍️ गैर-इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना-फूलपुर में दर्ज गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में मौजा नान्हूपुर बरही कला थाना फूलपुर निवासी अभियुक्त राजकुमार पुत्र फूलचन्द की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""
👉 संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी सन्दीप पुत्र स्व० राजमन सोनकर ग्राम कठिराव थाना फूलपुर जनपद वाराणसी ने थाने में तहरीर दिया कि वादी का भाई मन्दीप सोनकर दिनाँक 01-02-2025 को घर से नेवडिया, थाना नेवडिया, जनपद जौनपुर जा रहा था कि रास्ते में ग्राम सभा नान्हूपुर थाना फूलपुर जनपद वाराणसी के पास नहर के किनारे प्लास्टिक की पाइप होने के कारण वादी के भाई के मोटर साईकिल से मिठाई लाल को मुठियाँ लगने से गिर गया। तब विपक्षीगण राय साहब, रोहित, अरविन्द व विवेक द्वारा मौके पर पहुँच कर वादी के भाई को बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया और विपक्षी के इलाज लिए 2500 रुपए लिये। किसी माध्यम से वादी को पता चला तो वह मौके पर जाकर अपने भाई को अस्पताल ले गया, जहाँ इलाज चल रहा है और कोमा में है। विपक्षीगण वादी के भाई की मोटरसाइकिल अपने पास रखे हैं।
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