✍️✍️ किशोरी से दुष्कर्म: दोषी को 20 साल की कठोर कैद
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडे की अदालत ने एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कपसेठी क्षेत्र निवासी अभियुक्त विनोद शुक्ला को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
👉 विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना 4 सितंबर 2020 को हुई थी। विनोद शुक्ला ने घर में अकेली टीवी देख रही 12 वर्षीय बच्ची को अमरूद का लालच देकर अपने पास बुलाया। इसके बाद उसने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसे मारा-पीटा, जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया था। अब अदालत ने उसे इस जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा सुनाई है।
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