✍️✍️ मासूम से दरिंदगी पर कोर्ट का कठोर फैसला, आरोपी को 20 साल की सश्रम कैद
वाराणसी। विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ हुए जघन्य यौन अपराध में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई है। थाना लालपुर/पांडेयपुर क्षेत्र में दर्ज इस मामले में आरोपी नीरज विश्वकर्मा पुत्र पप्पू विश्वकर्मा को धारा-छ पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
👉 आदेश में यह भी कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। जमा की गई अर्थदंड राशि में से 50% राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
👉 इस गंभीर मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मधुकर उपाध्याय ने प्रभावी ढंग से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने यह सख्त निर्णय सुनाया।

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