✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में 5 साल की जेल

 

वाराणसी: फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने शिवपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में गौरव चौबे को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास और 11,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) अशोक पाठक ने इस मामले में पैरवी की।

वादी हरेंद्र नारायण दीक्षित द्वारा एसीजेएम कोर्ट, वाराणसी में धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत आवेदन देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण मुरारी मोहन चौबे व गौरव चौबे ने साजिश के तहत मुरारी की पुत्री का फर्जी मेडिकल परीक्षण कराकर झूठी इंजरी रिपोर्ट तैयार कराई और वादी व उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फँसाने की कोशिश की।

इस शिकायत से रंज होकर अभियुक्तगण ने 26 सितंबर 2015 को वादी के घर में घुसकर वादी, उसकी पत्नी व पुत्र योगेश को गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारा-पीटा, जिससे योगेश गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद योगेश को कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका 6 दिन तक इलाज चला।

हालाँकि वादी द्वारा शिवपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अंततः न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और सुनवाई के बाद गौरव चौबे को दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई।

Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ महिला अधिवक्ता को एसडीएम द्वारा हिरासत में रखने का आरोप, अधिवक्ताओं का हंगामा

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर