✍️✍️ महिला से मारपीट, अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी का मामला—अदालत ने दो आरोपियों को दी जमानत


वाराणसी: फूलपुर थाना क्षेत्र की एक महिला द्वारा मारपीट, अभद्रता, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे संगीन आरोपों के तहत दर्ज मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपित अफसर खां उर्फ सुहैल और सलाम की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता रवि कान्त पाठक ने पक्ष रखा""

👉 प्रकरण के अनुसार, शहनाज बानों पत्नी एहसान अली, निवासी ग्राम थाना रामपुर, फूलपुर ने न्यायालय में धारा 156(3) दंप्रसं के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि दिनांक 28.09.2022 को शाम 7 बजे के लगभग आरोपितगण लाठी-डंडे लेकर जबरन उनके घर में घुस आए और उनके पति के साथ मारपीट की। जब उन्होंने विरोध किया, तो एक आरोपित ने उनका गला दबाया और बाकी ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इसके बाद 23.10.2022 को एक बार फिर आरोपितों ने घर में घुसकर हमला किया, जान से मारने की धमकी दी और गले से सोने की चेन छीन ली। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनके वस्त्र फाड़ दिए गए और उनके साथ अभद्रता की गई। 

पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सुनवाई की और दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

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