✍️✍️ मृत महिला के नाम पर फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने के मामले में आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

वाराणसी।  अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमे में अभियुक्तगण मनीषा जैन एवं आनंद कुमार जैन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

प्रकरण में आरोप है कि दोनों आरोपितों ने एक संगठित षड्यंत्र के तहत मृत महिला के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा अपने पक्ष में करा लिया। 

""अदालत में अभियोजन की ओर से अधिवक्तागण अभिषेक कुमार द्विवेदी, बृजेश कुमार त्रिपाठी, वेद प्रकाश दुबे और चंदन त्रिपाठी ने जमानत का विरोध किया""


क्या है मामला

परिवादी द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, आरोपित मनीषा जैन, आनंद कुमार जैन और सुरेश कुमार पटेल ने मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुए प्रार्थी की दादी व माता के नाम पर किसी अन्य महिला को खड़ा कर पिंडरा उपनिबंधन कार्यालय में फर्जी बैनामा रजिस्ट्री कराई।

वाद के अनुसार, उक्त महिला – जिनके नाम से 2014 में बैनामा कराया गया – का निधन पहले ही 8 नवम्बर 2013 को हो चुका था।

जबरन कब्जे की कोशिश, मारपीट व धमकी का भी आरोप

20 नवम्बर 2022 को उक्त विवादित जमीन (आराजी संख्या मि059, रकबा 0.0990 हेक्टेयर, मौजा आशापुर, तहसील पिंडरा) पर जबरन कब्जे की कोशिश भी की गई, जिसमें विरोध करने पर वादीगण से मारपीट हुई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को 112 नंबर पर सूचना देने के बाद ही आरोपित मौके से फरार हुए।

न्यायालय ने लिया संज्ञान, आरोपियों को तलब किया

जांच के दौरान रजिस्ट्रेशन कार्यालय से यह स्पष्ट हुआ कि बैनामा कूटरचित और फर्जी था। न्यायालय ने परिवादी व साक्षियों के बयान (धारा 200 व 202 दं.प्र.स.) के आधार पर आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 323, 504 के तहत तलब करने का आदेश पारित किया।

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