✍️✍️ ट्रैक्टर हड़पने व जातिसूचक गाली देने के मामले में आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी। विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना चोलापुर क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में आरोपी सुदामा यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद में सुदामा यादव को कोर्ट द्वारा तलब किया गया था। यह आदेश उस प्रकरण में पारित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के एक पीड़ित व्यक्ति ने अपने ट्रैक्टर की धोखे से हड़पने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाया था। अदालत ने आरोपी सुदामा यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी कल्याणपुर थाना सैयदराजा जिला चंदौली की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया।
""अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता आनन्द कुमार पाठक, चंद्रभान गिरी, कृपा उपाध्याय और मयूर त्रिपाठी ने पक्ष रखा""
👉 परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार, वह अनुसूचित जाति का चमार समुदाय से है और 21 फरवरी 2022 को चंदौली के एक डीलर से 1.60 लाख रुपये में एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा था। बाद में जब ट्रैक्टर ट्रांसफर नहीं किया गया और 24 जुलाई 2022 की रात उसके बेटे और गांव के एक युवक को ट्रैक्टर समेत बेहोश कर ट्रैक्टर गायब कर दिया गया, तो मामले ने गंभीर रूप ले लिया।
काफी प्रयासों के बाद जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तब उसे पता चला कि ट्रैक्टर थाना दिलदारनगर (गाजीपुर) में बरामद हुआ है, जिसे सुदामा यादव ने कोर्ट से छुड़ा लिया। जब पीड़ित ने ट्रैक्टर मांगने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे जातिसूचक गालियां देते हुए भगा दिया।
अंततः पीड़ित द्वारा विशेष न्यायालय में धारा 156(3) के अंतर्गत परिवाद दाखिल किया गया, जिसे अदालत ने संज्ञान में लेते हुए आरोपी को तलब किया और अब जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है।

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