✍️✍️ पॉक्सो कोर्ट का सख्त संदेश: किशोरी से दुष्कर्म मामले में 45 दिन में सुनाया गया फैसला, अभियुक्त को 20 साल की कठोर कैद


वाराणसी:

👉 पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे एक गंभीर मामले में वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए मात्र 45 दिन के भीतर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

👉 अदालत ने प्रतापगढ़ निवासी अभियुक्त इरफान खान को भारतीय न्याय संहिता (BNS) व पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और वित्तीय जुर्माने की सजा सुनाई।


मामले का संक्षिप्त विवरण:

👉 विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के अनुसार, अभियुक्त इरफान खान वादी के भतीजे की जैतपुरा स्थित दुकान पर कार्य करता था। इसी दौरान उसने किशोरी को बहला-फुसलाकर 28 जुलाई 2024 की रात को भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

👉 परिवार द्वारा काफी खोजबीन के बाद पीड़िता को कछवा, मिर्जापुर से बरामद किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से चार्जशीट दाखिल की और न्यायालय ने महज 45 दिनों में विचारण पूरा कर सख्त सजा सुनाई।

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