✍️✍️ हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को मिली जमानत
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी परमेश्वर पटेल पुत्र लाल जी, निवासी ग्राम डोमरी पड़ाव, थाना रामनगर, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है।
👉 मामले में ""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी, अखिलेश कुमार एवं अनिल कुमार सिंह"" ने पैरवी करते हुए आरोपी को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया।
यह है मामला
👉 वादिनी रिकी वर्मा की तहरीर के अनुसार, उसके पति अभिषेक वर्मा, जो टोटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, दिनांक 01 जुलाई 2025 को चार्जिंग के लिए वाहन परमेश्वर के गैराज ले गए थे। वहीं चार्जिंग को लेकर कहासुनी हो गई।
👉 आरोप है कि परमेश्वर पटेल ने गाली-गलौज करते हुए धारदार नुकीली वस्तु से पेट पर हमला कर दिया, जिससे अभिषेक वर्मा लहूलुहान हो गए। वहीं, परमेश्वर की पत्नी रेखा ने भी अपशब्दों का प्रयोग किया।
👉 इस संबंध में धारा 109(1) एवं 352 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
बचाव पक्ष की दलील
👉 अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। वकीलों ने अदालत को बताया कि वादिनी का पति शराबी और झगड़ालू प्रवृत्ति का है। चार्जिंग मशीन की जानकारी पूछने पर वह भड़क उठा और धमकी देते हुए चला गया।
👉 बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अभिषेक वर्मा ने स्वयं को ब्लेड से घायल कर झूठा मुकदमा दर्ज कराया और आरोपी व उसकी पत्नी को फंसाया।
अदालत का फैसला
👉 अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि अभियुक्त की निरंतर हिरासत आवश्यक नहीं है, और उसे सुनवाई पूरी होने तक सशर्त जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा।
👉 गौरतलब है कि परमेश्वर पटेल 2 जुलाई 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध थे।

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