✍️✍️ हत्या के प्रयास के आरोप में पकड़े गए तीन अभियुक्तों को कोर्ट से राहत


वाराणसी

सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना जैतपुरा में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्तगण मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जसीम और सोनू कुमार की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।

👉 उक्त मामले में बीएनएस की धारा 3(5), 109(1) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिनांक 16 जून 2025 को थाना चेतगंज प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि तीन संदिग्ध व्यक्ति नक्खी घाट से चौकाघाट की ओर आ रहे हैं, जो 1 जून को एक्सिस बैंक एटीएम में हुई धोखाधड़ी की घटना में शामिल थे।

👉 पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने मुठभेड़ के दौरान जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस वाले हिकमत अमली से बच गए, पुलिस वालों ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बोला लेकिन वे नहीं माने और उनमें से एक व्यक्ति न अपने हाथ में लिए तमंचे को पुनः लोड करते हुए पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से पुनः फायर किया परंतु फायर मिस हो गया पुलिस वालों ने आत्मसुरक्षार्थ दो चक्र फायरिंग किया, जिससे कि एक बदमाश के कहराने की आवाज आई तथा दो अभियुक्त ने मौके से भागने का प्रयास किया कि पुलिस वालों ने तीनों अभियुक्त को घेर कर पकड़ लिया। मौके से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल और नगद राशि बरामद होने का दावा किया गया। पूछताछ में आरोपितों ने कबूल किया कि उन्होंने एक व्यक्ति से धोखाधड़ी कर एटीएम कार्ड, मोबाइल, और अंगूठी चुराई थी और एटीएम से नकदी निकाल कर शौक में खर्च कर दी।

👉 वहीं, बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता सूरज चौबे एवं अधिवक्ता आशीष पांडेय ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभियुक्तों को झूठा फंसाया गया है। वे दिल्ली निवासी व्यवसायी हैं जो कपड़े बेचने वाराणसी आए थे। पुलिस ने न केवल उनकी जेब से पैसे और मोबाइल छीन लिए, बल्कि मुठभेड़ का झूठा नाट्य प्रस्तुत कर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया।

👉 बचाव पक्ष का कहना है कि कोई असलहा वास्तव में बरामद नहीं हुआ और न ही उसे सील किया गया। पुलिस की कहानी पूर्णतः मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण है।

👉 इन सभी तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए न्यायालय ने अभियुक्तगण को सशर्त जमानत दे दी।

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