✍️✍️ उम्रकैद: शराब पिलाने के विवाद में पिता-पुत्र की हत्या — आरोपी दशमी राजभर को उम्रकैद की सजा

""अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा""

वाराणसी के थाना लालपुर/पांडेयपुर क्षेत्र में 15/16 मई 2022 की रात हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में आज अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-5 यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपी दशमी राजभर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने उस पर ₹20,000 का आर्थिक दंड भी लगाया।

👉 अभियोजन के अनुसार, वादी जावेद ने थाने में दर्ज कराई गई तहरीर में बताया था कि 15/16 मई की रात करीब 12:15 बजे उसके पिता जलालुद्दीन, भाई समशेर, और भतीजे-भतीजी आर्यन व जन्नत घर के सामने संटरिंग की दुकान के पास जमीन पर सो रहे थे। तभी गांव का ही दशमी राजभर शराब पिलाने की बात पर गाली-गलौज करता हुआ आया। विरोध करने पर उसने संटरिंग की दुकान से पटरा उठाकर जलालुद्दीन और समशेर के सिर पर कई वार किए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। बाद में दोनों को 108 एम्बुलेंस से दीन दयाल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

👉 घटना के चश्मदीद गवाह आर्यन व जन्नत ने पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा। अभियोजन पक्ष से ओंकार नाथ तिवारी और विनय कुमार सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने दशमी राजभर को दोषी मानते हुए कठोर दंड दिया।

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