✍️✍️ ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में दो आरोपी बरी, कोर्ट ने दिया संदेह का लाभ


वाराणसीविशेष न्यायालय (आ.व.अधि.) के न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत ने थाना लोहता क्षेत्र में दर्ज ट्रांसफार्मर चोरी के एक गंभीर मामले में अभियुक्तगण किशन कुमार साहनी और दीपक सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने प्रभावशाली ढंग से पैरवी करते हुए अभियुक्तों की ओर से पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार, प्रार्थी द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि बिशुनापुर स्थित राजकीय नलकूप से 25 KVA क्षमता का ट्रांसफार्मर तथा ग्राम छितौनी के नलकूप से 63 KVA क्षमता का ट्रांसफार्मर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। बिशुनापुर का ट्रांसफार्मर लगभग दो माह पूर्व, जबकि छितौनी का ट्रांसफार्मर 7 अगस्त 2012 को खंभे से चोरी हुआ था।

👉 इन घटनाओं के आधार पर थाना लोहता में अभियुक्तगण किशन कुमार साहनी व दीपक सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी), 411 (चोरी की संपत्ति कब्जे में रखना) तथा विद्युत अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

👉 मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। परिणामस्वरूप न्यायालय ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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