✍️✍️ प्राणघातक हमले के मामले सगे भाइयों समेत पांच को मिली अग्रिम जमानत
पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में सगे भाइयों समेत पांच आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने भीषमपुर, कपसेठी निवासी आरोपित रविन्द्र कुमार सिंह, उसके भाई अरविंद कुमार सिंह के साथ विशाल सिंह, उसके भाई आशुतोष सिंह एवं पीयूष सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा""
अभियोजन पक्ष के अनुसार भीषमपुर, कपसेठी निवासी वादी किशन सिंह ने कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके बड़े भाई विकास सिंह उसके साथ अपने पैतृक घर से अपने आवास तख्खू की बौली आ रहा था। वह जैसे ही तक्खू की बौली गेट पर पहुंचे, तभी रविन्द्र कुमार सिंह, उसके भाई अरविंद कुमार सिंह के साथ विशाल सिंह, उसके भाई आशुतोष सिंह एवं पीयूष सिंह आगे से मेरे गाड़ी के सामने आकर मेरे गाड़ी को रोक लिया। इस पर जैसे ही उसके भाई गाड़ी से उतरे तभी रविन्द्र कुमार सिंह पुत्र देववंश सिंह, विशाल सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह, आशुतोष सिंह पुत्र रविन्द्र कुमार सिंह, अरबिन्द कुमार सिंह पुत्र देववंश सिंह व पीयूष सिह उर्फ रिंकू पुत्र अरबिन्द कुमार सिंह एकजूट होकर गाली गलौज देते हुये वादी के भाई के उपर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने जान से मारने की नियत से उसके भाई के सिर पर लाठी व राड से गंभीर प्रहार किया। जिससे वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। सड़क पर गिरने के बाद भी यह कहते रहे कि इसको जान से मार दो, बचने न पाये। इस पर जब उसने बीचबचाव करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उसे भी मारा और ये कहा कि चले जाओं नहीं तो जान से मार देगें। इसी बीच शोर सुनकर नीरज कुमार सिंह व सुबाष सिंह ने उसके साथ बीचबचाव किया। जिसके बाद हमलावर गलियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। बाद में उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने भाई को उपचार के लिए शहर में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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