✍️✍️ ट्रेन में यात्री का पर्स और मोबाइल चोरी, रेलवे कोर्ट से आरोपी को मिली जमानत
ट्रेन यात्रा के दौरान हुई चोरी की एक घटना में अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) न्यायाधीश अभिनव जैन की अदालत ने थाना जीआरपी कैंट में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी विनोद कुमार पुत्र शिव शंकर गुप्ता की ओर से दाखिल जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
👉 मामले में ""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अमन राज गुप्ता और पवन कुमार गुप्ता ने अदालत में प्रभावशाली ढंग से पक्ष रखा""
यात्री ने दर्ज कराई शिकायत, बनारस स्टेशन पर हुई चोरी
👉 प्राप्त तहरीर के अनुसार, प्रार्थी आलोक नारायण, उम्र 37 वर्ष, पुत्र धैर्य नारायण झा, निवासी J-227, ओमड, सीमापुरी ईस्ट, दिल्ली-110095, ने पुलिस को बताया कि वह दिनांक 31.05.2025 को ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (संख्या 12561) में सकरी स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यात्रा कर रहे थे।
जब ट्रेन बनारस स्टेशन पर रुकी, उसी दौरान उनका पर्स चोरी हो गया।
चोरी गए सामान की सूची:
🔹 ₹3000 नकद
🔹 OPPO 05 मोबाइल फोन
🔹 कान और नाक की 1-1 सोने की टॉप्स
🔹 BOAT कंपनी के ईयरबड्स
🔹 चार आधार कार्ड – आलोक नारायण, अंजू झा, मानवी कुमारी, प्रशांत कुमार झा
🔹 घर की चाबी
👉 प्रार्थी ने थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरंभ कर दी थी।

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