✍️✍️ सिविल विवाद के बीच मारपीट के मामले में राहत, वाराणसी कोर्ट ने तीन अभियुक्तों की अग्रिम जमानत, की मंजूर
सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्तगण शारदा प्रसाद, रीता भारती एवं जय प्रकाश भारती को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
""अभियुक्तों की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए""
👉 प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी सचिन सिंह द्वारा थाना सारनाथ में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, 352 व 452 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वादी का आरोप है कि उन्होंने मकान संख्या SA 19/65A-1-A, दानियालपुर को वर्ष 2022 में विधिवत रूप से रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदा था, जिस पर उनका वैध कब्जा है। आरोप है कि अभियुक्तगण, जो अनुसूचित जाति के हैं, लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दे रहे थे।
👉 वादी द्वारा सिविल न्यायालय में वाद संख्या 831/2024 दाखिल किया गया, जिसमें अदालत ने 19 अप्रैल 2024 को एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके कुछ दिन बाद, 24 अप्रैल 2024 को वादी के अनुसार अभियुक्तगण ने कई अज्ञात लोगों के साथ आकर मकान पर हमला कर दिया और जबरन कब्जा करने का प्रयास किया।
👉 बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क रखा कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। यह मामला मूलतः एक सिविल विवाद है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है। अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा एफआईआर भी घटना के काफी विलंब के बाद दर्ज कराई गई है।

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