✍️✍️ हिस्ट्रीशीटर सहित दो अन्य को छेड़खानी के मामले में कोर्ट से मिली राहत
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक चौधरी की अदालत ने थाना मिर्जामुराद में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में तीन अभियुक्तों अश्वनी कुमार मिश्रा उर्फ चिरंजीवी, कमलेश मिश्रा और बजरंगी की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया है।
👉 प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला आशा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और अभद्रता से जुड़ा हुआ है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 323, 354, 506 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
""अदालत में अभियुक्त बजरंगी की ओर से बचाव पक्ष की पैरवी वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति एवं शैलेन्द्र केशरी ने की""
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🔹 घटना का पूरा विवरण:
👉तारीख: 1 जून 2023
👉समय: सुबह लगभग 8:30 बजे
👉स्थान: बखेड़वा गांव, थाना मिर्जामुराद
घटना के दिन आशा कार्यकर्ता निशा मिश्रा और निर्मला पोलियो की दवा वितरण हेतु बखेड़वा गांव पहुँची थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव में मौजूद जीवनाथ गौड़ समेत करीब एक दर्जन आरोपियों ने, जो पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, शराब के नशे में आशा कार्यकर्ताओं से गाली-गलौज, मारपीट और अभद्रता की।
👉आरोप है कि सीरी गौड़ ने पीड़िता की पत्नी की साड़ी खींची और उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जबकि जीवनाथ, बल्ली और आकाश ने पोलियो की दवा का बॉक्स फेंक दिया और टैली शीट फाड़ दी।
👉इसके बाद ओमप्रकाश मिश्रा द्वारा पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी गई। शोरगुल होने पर अश्वनी मिश्रा उर्फ चिरंजीवी और कमलेश मिश्रा कट्टा लेकर मौके पर पहुंचे और दोबारा हमला किया।
👉घटना की सूचना डायल 112 और 1090 पर दी गई, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे।

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