✍️✍️ दहेज, मारपीट, अश्लील हरकत और यौन उत्पीड़न का मामला, अभियुक्त व अभियुक्ता की जमानत मंजूर
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 03 की न्यायाधीश मीनाक्षी बंसल की अदालत ने महिला थाना वाराणसी मे दर्ज एक गंभीर मामले में अभियुक्त मुस्ताक अहमद एवं अभियुक्ता रुकसाना बीबी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
""बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी, जमाल अंसारी व एखलाख अहमद ने पक्ष रखा""
संक्षेप में अभियोजन (अभियोजन सारांश):
👉 पीड़िता फरमीना बानो द्वारा वाराणसी महिला थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार, उनका निकाह वर्ष 2018 में सलमान मोरिसवाला से हुआ था। शादी के कुछ माह तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष – पति सलमान, ससुर मुस्ताक अहमद, सास रुखसाना, व बहन फैजा – द्वारा शारीरिक, मानसिक एवं दहेज संबंधी प्रताड़ना शुरू हुई।
पीड़िता का आरोप है कि:
👉 पति व ससुरालजन लगातार 10 लाख रुपये की अवैध मांग कर रहे थे।
👉 2019 में मारपीट के कारण गर्भपात हुआ और इलाज में घोर लापरवाही बरती गई, जिससे वह मां नहीं बन सकी।
👉 ससुर मुस्ताक अहमद ने प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया।
👉 पति ने एकतरफा, गैरकानूनी नोटेरियल तलाकनामा भेज दिया, जिसे पीड़िता ने अस्वीकार किया।
बता दें कि पीड़िता द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की गई थी, जिसपर महिला थाना वाराणसी मे आरोपों के आधार पर धारा 74, 85, 115(2), 351(2) बीएनएस (BNS) तथा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम (DP Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया ।

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