✍️✍️ चोलापुर: गुण्डा एक्ट में छह माह के लिए कमिश्नरेट सीमा से जिला बदर
अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी शिवहरी मीणा ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इमिलिया गांव थाना चोलापुर निवासी राकेश यादव (उम्र 29 वर्ष) पुत्र पांचू यादव को उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(1) के तहत छह माह के लिए वाराणसी कमिश्नरेट की सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित किया।
👉 निर्णय में कहा गया कि राकेश यादव “गुण्डा प्रकृति” का व्यक्ति है, जो अपनी दबंगई से आम जनता में भय व आतंक का माहौल बनाता है। उसके खिलाफ विभिन्न गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें गर्भवती महिला पर हमला, जमीन कब्जा, छेड़छाड़, मारपीट व जानलेवा हमला जैसे अपराध शामिल हैं।
दर्ज मुकदमे
👉 मु0अ0सं0 428/2018 धारा 323/504 भा.दं.सं. – मारपीट व गाली-गलौज
👉 मु0अ0सं0 271/2024 धारा 191(2)/115(2)/352/74/351(2) बी.एन.एस. – गर्भवती महिला से मारपीट व छेड़छाड़
👉 मु0अ0सं0 384/2024 धारा 191(2)/115(2)/125/351(3)/333/110 बी.एन.एस. – लोहे की राड से हमला कर घायल करना
👉 बीट सूचना रपट में भी लगातार आम जनता को धमकाने व भयभीत करने की पुष्टि की गई।
अभियोजन के तर्क
अभियोजन ने अदालत को अवगत कराया कि राकेश यादव का मुख्य पेशा जमीन कब्जा करना और दबंगई के बल पर लोगों से मारपीट करना है। गवाहों ने भी उसके विरुद्ध मौखिक बयान दिया कि वह पैसे दिए बिना जबरन रजिस्ट्री कराकर जमीन पर कब्जा करता है।
अदालत का आदेश
पत्रावली और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने माना कि आरोपी का स्वतंत्र विचरण जनहित और लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसलिए उसे आदेश की तिथि से 24 घंटे के भीतर वाराणसी कमिश्नरेट की सीमाओं से बाहर जाने का निर्देश दिया गया। आदेश के उल्लंघन पर उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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