✍️✍️ ट्रैक्टर चोरी के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चौबेपुर थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी महेश को अग्रिम जमानत दे दी है।
महेश पर एक ट्रैक्टर चोरी का आरोप था, जिसके संबंध में थाना चौबेपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह आदेश वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के विरुद्ध अपराध के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने जारी किया।
मामले का विवरण
अभियुक्त महेश, जो पेशे से एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, ने अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि वह भट्ठे के मालिक से बकाया मजदूरी मांगने पर हुए विवाद के कारण रंजिश का शिकार हुआ और उसे झूठे ट्रैक्टर चोरी के मामले में फंसाया गया है। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसी ट्रैक्टर चोरी के एक अन्य मामले में उसे पहले भी गिरफ्तार किया गया था और वह उस मामले में जमानत पर रिहा हो चुका है।
अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क
बचाव पक्ष के वकील जुनैद जाफरी ने तर्क दिया कि महेश को झूठा फंसाया गया है और वह निर्दोष है। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं है और उसे बकाया मजदूरी के विवाद के चलते फंसाया गया है।
वहीं, अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने महेश की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उस पर ट्रैक्टर चोरी का आरोप है और उसकी याचिका खारिज की जानी चाहिए।
अदालत का फैसला
दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का गहन अध्ययन करने के बाद, अदालत ने पाया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी और वादी के बीच मजदूरी विवाद के कारण रंजिश का मामला हो सकता है।
इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने महेश की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

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