✍️✍️ हाईकोर्ट के आदेश पर रेप केस रद्द, कोर्ट ने अभियुक्त को किया बरी


वाराणसी:

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्रुतगामी प्रथम के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने जैतपुरा थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद अहमद को बरी कर दिया है।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी और अखिलेश कुमार ने अभियुक्त के और से पैरवी की

👉 यह मामला जैतपुरा थाने में वर्ष 2017 में दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त मोहम्मद जावेद पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियुक्त ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

👉 इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर, 2025 को इस मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया। इसी आदेश का पालन करते हुए, वाराणसी की निचली अदालत ने सत्र परीक्षण को समाप्त कर दिया।

👉 अदालत ने कहा कि जब उच्च न्यायालय ने पूरी कार्यवाही को ही रद्द कर दिया है, तो इस मामले को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, सत्र परीक्षण संख्या 351/2017 को समाप्त किया जाता है। अभियुक्त पहले से ही जमानत पर था, इसलिए उसके जमानत नामे और बंधपत्र निरस्त कर दिए गए हैं।

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