✍️✍️ रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को तीन साल की सजा, वाराणसी में विशेष न्यायाधीश का फैसला
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या-3 श्रीमती पूनम पाठक की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए थाना सिगरा के चौकी सोनिया के तत्कालीन प्रभारी उपनिरीक्षक महेश सिंह को तीन वर्ष का कारावास और ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया।
""अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रथमेश पांडेय व कमलेश कुमार यादव ने की""
👉 विदित हो कि पीड़ित राजकुमार गुप्ता ने आरोप लगाया था कि चौकी प्रभारी महेश सिंह ने उसके दर्ज कराए गए मुकदमे में कार्रवाई करने के लिए ₹5000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई ने ट्रैप टीम गठित कर 23 मार्च 2019 को चौकी इंचार्ज महेश सिंह को गवाहों की मौजूदगी में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
👉 इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना पूरी की गई। विवेचना उपरांत निरीक्षक द्वारा महेश सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 6 गवाह प्रस्तुत किए, जिनके साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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