✍️✍️ विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कनाडाई नागरिक की जमानत याचिका खारिज
इंडिगो एयरलाइंस की वाराणसी से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट में बम होने की झूठी धमकी देने के आरोपी कनाडा के नागरिक निशांत योहनाथन की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने खारिज कर दी है।
👉 अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस याचिका का जोरदार विरोध किया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।
क्या था पूरा मामला?
👉 यह घटना 26 अप्रैल, 2025 की है, जब इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 499 वाराणसी से बेंगलुरु जा रही थी। इंडिगो एयरलाइंस के सुरक्षा प्रबंधक सोनू कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि रात करीब 10:39 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से उन्हें सूचना मिली कि इस विमान में बम की धमकी दी गई है। यह धमकी विमान में बैठे एक यात्री, जिसकी पहचान निशांत योहनाथन के रूप में हुई, ने दी थी।
आरोपी का असामान्य व्यवहार और कानूनी कार्रवाई
👉 चालक दल के सदस्यों के अनुसार, निशांत ने ही बम की बात कही थी। जब चालक दल ने उससे इस बारे में पूछताछ की, तो उसका व्यवहार असामान्य हो गया। उसने क्रू मेंबर्स के साथ दुर्व्यवहार भी किया और चेतावनी दिए जाने के बाद भी नहीं रुका। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए क्रू मेंबर्स को उसे रोकना पड़ा और विमान को वापस बेस पर लाना पड़ा।
👉 इस उड़ान में कुल 160 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत सूचित किया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर थाना फूलपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) और सिविल विमानन सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करने वाले कार्यों के दमन अधिनियम की धारा 3(1)(डी) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
👉 अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीम सिंह चौहान व सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता राजीव सिन्हा द्वारा अदालत में जोरदार दलीलें पेश करते हुए कहा कि यह मामला सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है। कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए निशांत योहनाथन की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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