✍️✍️ बीएचयू प्रोफेसर पर जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधि.) अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी वेदांत भूषण मिश्रा पुत्र रमेश चंद्र मिश्रा, निवासी ग्राम -सुगुलपुर हरबंसपुर थाना बक्सा, जिला जौनपुर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला
👉 वादी सी.एस. रामचंद्रमूर्ति, पुत्र स्व. वेंकटासोमईया जुलु, वर्तमान में तेलुगु विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के विभागाध्यक्ष हैं और बृज एनक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर, वाराणसी में रहते हैं। उन्होंने थाना लंका में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई 2025 को शाम लगभग 5:30 बजे, जब वे विभाग से अपने घर लौट रहे थे, तभी बिरला ग्राउंड (बीएचयू कैंपस) के पास दो अज्ञात बाइक सवारों ने उन्हें रोक लिया और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया।
👉 हमले में प्रोफेसर के दोनों हाथ टूट गए। शोर मचाने पर हमलावर मौके से भाग निकले। घटना के बाद सुरक्षा गार्ड की मदद से उन्हें तत्काल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
धाराएँ
👉 इस मामले में थाना लंका पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 109 व 61(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।
""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी, मोहित त्रिपाठी और अखिलेश कुमार ने तर्क प्रस्तुत किए""
👉 वहीं अभियोजन पक्ष ने हमले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
👉 अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी वेदांत भूषण मिश्रा की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।

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